स्वैच्छिक कार्यकर्ता हेतु नियम व शर्ते(Term and condition for volunteers)

"जो व्यक्ति बिना किसी दबाव या धन लाभ के किसी कार्य को करता है, उसे स्वैच्छिक कार्यकर्ता या वॉलंटियर कहा जाता है। वॉलंटियर अपनी इच्छा से दूसरों की मदद करता है। स्वयंसेवा से आत्म-सम्मान और अपनी क्षमता का बोध होता है।"

  • संस्था का वॉलंटियर बनना स्वैच्छिक है। आप अपनी स्वेच्छा से संस्था के वॉलीयटर्स बने है। संस्था द्वारा आपको वॉलंटियर वनने हेतु कोई दबाव नहीं डाला गया है।
  • सभी वॉलंटियर (volunteer) के साथ समान व्यवहार किया जायेगा, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय या अन्य व्यक्तिगत विशेषताएँ क्या हों। को लेकर कोई भी विवादास्पद टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि संस्था एक सामाजिक संस्था है वॉलेंटियर्स ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अपने देश या अपने राष्ट्रहित में न हो (राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में न आता हो) वॉलेंटियर्स किसी असामाजिक गतिविधि मै पाया जाता है तो वॉलंटियर को बिना पूर्व सूचना दिये volunteership समाप्त कर दी जाएगी। या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी कार्य के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। व संस्था द्वारा अनुशासनहीनता में कार्यवाही की जाएगी।
  • में ( एम०एस०डी० (माँ सुरजा देवी) आँचल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइ‌जेशन (रजि.) कासगंज), इसके पदाधिकारियों, सदस्यों, कर्मचारियों, और सहायक संस्थाओं को किसी भी दावे, हानि, या जिम्मेदारी से मुक्त करता/करती हूँ जो मेरे स्वेच्छिक कार्य में भाग लेने के दौरान किसी दुर्घटना, चोट, या अन्य घटनाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है
  • वॉलंटियर (volunteer) को संस्था के उद्देश्यों व नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
  • वॉलंटियर (volunteer) के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • संस्था में वॉलंटियर को पंजीकरण कराने हेतु संस्था द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य है
  • वॉलंटियर (volunteer) की अवधि एक वर्ष होगी और हर वॉलंटियर को हर वर्ष रिन्यूअल कराना व रिन्यूअल फीस देना अनिवार्य होगा।
  • वॉलंटियर (volunteer) की अवधि एक वर्ष होगी और हर वॉलंटियर को हर वर्ष रिन्यूअल कराना व रिन्यूअल फीस देना अनिवार्य होगा।
  • सभी वॉलंटियर (volunteer) संस्था के कार्यों के सुधार के लिए सुझाव देने के पात्र होंगे।
  • हर वर्ष में तीन बैठक आयोजित की जाएगी, जिनमें से दो बैठकों में शामिल होना अनिवार्य है, जिसमें सभी वॉलंटियर (volunteer) संस्था की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यदि कोई वॉलंटियर (volunteer) बैठक में शामिल नहीं हो सकता, तो उसे पूर्व सूचना देनी होगी।
  • संस्था द्वारा वॉलंटियर (volunteer) को एक दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है ताकि वे कार्यों को सही तरीके से समझें और पालन करें। इसकी सूचना वॉलंटियर को संस्था द्वारा प्रथक से दी जाएगी।
  • सभी सदस्यों को संस्था में होने वाले प्रोग्रामों की सूचना संस्था की आधिकारिक ईमेल, वेबसाइट, फोन नंबर व सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई सूचना को ही आधिकारिक वरीयता (official preference) दी जाएगी
  • संस्था से संबंधित सभी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है। कोई भी सदस्य बिना अनुमति के जानकारी साझा नहीं कर सकता।
  • किसी वॉलंटियर की लापरवाही से यदि कोई आकस्मिक घटना होती है या कोई अन्य आकस्मिक घटना होती है व कार्य संस्था से संबंधित न हो तो संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • संस्था में तीन प्रकार के वॉलंटियर बनाये गए है। विशेष वॉलंटियर (special volunteer) स्थाई वॉलंटियर (permanent volunteer) और अस्थाई वॉलंटियर (temporary volunteer)
    विशेष वॉलंटियर - बे वॉलेंटियर्स कहलाएंगे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जैसे सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना, कला, संस्कृति, खेल, शिक्षाविद व वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। स्थाई वालंटियर - वे वॉलेंटियर्स होंगे जो स्वेच्छा से निःशुल्क रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए संस्था मैं सामाजिक कार्य हुतु पंजीकरण कराएंगे। अस्थाई वॉलेंटियर्स वे वॉलेंटियर्स होंगे जो संस्था के किसी भी कार्य मै सम्मिलित होने के लिए एक दिन व एक दिन से अधिक व सात दिन से कम दिनों के लिए अस्थाई रूप से पंजीकृत किया जाएगा।
  • संस्था के स्थाई वॉलेंटियर्स के लिये एक वर्ष मै होने वाले प्रोग्रामों मै उपस्थिति 75% अनिवार्य है। 75% उपस्थिति होने पर ही संस्था द्वारा समाज सेवा करने के क्षेत्र में प्रमाण पत्र दिया जाएगा वॉलेंटियर्स द्वारा 75% उपस्थिति न होने की दशा में वॉलेंटियर्स के द्वारा संस्था के हित में अच्छे कार्य (good work) के आंकलन के आधार पर भी संस्था द्वारा दिया जा सकता है। संस्था द्वारा आयोजित समाज सेवा से संबंधित लगातार तीन प्रोग्रामों अनुपस्थित रहते है तो यह माना जाएगा कि आप को संस्था द्वारा आयोजित किये गए कार्यों में रुचि नहीं है इस स्थिति मै आपकी वॉलंटियरशिप समाप्त कर दी जा सकती है।
  • वॉलंटियर (volunteer) का पंजीकरण कराने हुतु दिए गए दस्तावेज मै से किसी एक का होना अनिवार्य है (आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
  • संस्था द्वारा किसी भी गतिविधि मै सम्मिलित होने पर संस्था द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना व आईडी कार्ड का पहनना अनिवार्य है।
  • संस्था संबंधित कोई कार्य, प्रोग्राम बिना संस्था की अनुमति के वॉलेंटियर्स द्वारा नहीं किया जाएगा। सामाजिक कार्य करने के लिये संस्था को अवगत कराना अनिवार्य है
  • संस्था द्वारा विशेष कार्यक्रमों मै उपस्थित होना अनिवार्य है।
  • सामाजिक सेवा आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। वॉलंटियर को कोई वेतन या परिश्रमीक (मेहनताना) नहीं दिया जाएगा।
  • वॉलंटियर को संपूर्ण उत्तर प्रदेश मै सामाजिक कार्यों या संस्था के कार्य हेतु जाना पड़ सकता है जो अनिवार्य है।
  • संस्था के कार्यक्रमों मै निर्धारित स्थान पर समय से आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है।
  • कार्य प्रदर्शन के आधार पर वॉलेंटियर्स को तीन विशेष श्रेणी में बांटा गया है जो निम्न है 1. Diamond 2. Gold 3. Platinum वॉलंटियर की श्रेणी का चयन प्रतिवर्ष अप्रैल माह में संस्था द्वारा किया जाता है।
  • संस्था की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी करना वॉलेंटियर्स का कर्तव्य होगा। तथा संस्था द्वारा किसी भी कार्य के दौरान दी गई वस्तु गुम हो जाती है या टूट जाती है तो उसका भुगतान वॉलेंटियर्स द्वारा किया जाएगा।
  • वॉलेंटियर्स को प्रबंध कार्यकारणी व सामान्य कार्यकारणी कमेटी से कोई सम्बन्ध नहीं होगा व वोटिंग करने व किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
  • वॉलेंटियर्स को संस्था के समस्त उच्च पदाधिकारीयो व सदस्यों का सम्मान करना अनिवार्य होगा।
  • सभी वॉलंटियर को अपने कार्य के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। संस्थान की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सभी अपने जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें।
  • उपर्युक्त नियम व शर्तों मै संस्था द्वारा परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है इस सम्बन्ध में संस्था के सर्वाधिकार सुरक्षित है।